Haryana Deen Dayal Antyodaya Yojana 2026 : हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना 2026 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। और नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से इन योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसे में आप सभी के लिए इन योजनाओं की जानकारी समय पर मिल पाना बहुत जरूरी है। हमारी वेबसाइट पर आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो सरकार द्वारा शुरू की जाती हैं, उनकी जानकारी मिलती है। तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें। चलिए जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं।
- हरियाणा अंत्योदय योजना 2026 में आवेदन कैसे करें?
- हरियाणा अंत्योदय योजना 2026 में आवेदन करने के लिए कौन कौनसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी?
- इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता क्या रखी गई है?
- सम्पूर्ण जानकारी आपको नीचे दी गई है……
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हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना क्या है ?
दीन दयाल अंत्योदय योजना हरियाणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। और वर्तमान समय में यह योजना अति महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लाभ तब दिया जाता है जब परिवार के किसी भी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या वह स्थाई रूप से विकलांग हो जाए। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। क्योंकि ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना स्वभाविक है, तो ऐसी स्थिति में यह योजना ऐसे परिवारों का सहारा बनकर सामने आई है।
हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न पात्रताएँ होनी आवश्यक हैं :-
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का नाम Family ID (PPP) में जुड़ा होना चाहिए।
- आवेदक जिसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थाई विकलांगता हो गई है। (1 अप्रैल 2023 के बाद)
- आवेदक की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना में मिलने वाली सहायता राशि
इस योजना में परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या 70% से अधिक विकलांगता होने पर प्रदान की जाने वाली सहायता राशि इस प्रकार है :-
- 6 से 12 वर्ष तक :- ₹1 लाख
- 12 से 18 वर्ष तक :- ₹2 लाख
- 18 से 25 वर्ष तक :- ₹3 लाख
- 25 से 45 वर्ष तक :- ₹5 लाख
- 45 से 60 वर्ष तक :- ₹3 लाख
नोट :- यदि मृतक की आयु 25 से 45 वर्ष के बीच है और परिवार में नाबालिग लड़की है तो उस लड़की के खाते में ₹2.5 लाख सीधे भेज दिए जाते हैं।
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हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना 2026 में आवेदन करने के लिए पात्रता
दीन दयाल अंत्योदय योजना में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं :-
- मृत्यु के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्थाई विकलांगता के लिए 70% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र
- एफआईआर यदि दुर्घटना का मामला है तो
हरियाणा दीनदयाल अंत्योदय योजना 2026 में आवेदन कैसे करें ?
हरियाणा दीन दयाल अंत्योदय योजना 2026 में आवेदन करने के लिए आपको निम्न प्रोसेस को फॉलो करना होगा :-
- सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी को सही सही भरना है।
- इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- सहायता राशि आपके खाते में सीधे भेज दी जायेगी।
ध्यान दें :- मृत्यु या विकलांगता के 3 महीने के अंदर ही आपको इस योजना में आवेदन करना है।
Haryana Deen Dayal Antyodaya Yojana 2026 Important Links🔗
| Haryana Deen Dayal Antyodaya Yojana 2026 | Apply Here |
| Official Website | dapsy.finhry.gov.in |
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