Haryana Pension Yojana 2026 : हरियाणा सरकार द्वारा संचालित राज्य के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय विभाग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित यह योजना राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को सीधे लाभ प्रदान कर रही है। इस योजना में अलग-अलग कैटगिरियों के अनुसार अलग-अलग पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना आदि को शामिल किया जाता है। आप इस योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं :-
- हरियाणा पेंशन योजना 2026 में आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए क्या पात्रता रखी गई है?
- आवेदन करने के लिए कौन-कौनसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी?
- कौन-कौन इस योजना में आवेदन कर सकता है?
- इस योजना में आवेदन करने की ऑफिशियल बेवसाइट कौन सी है?
- संपूर्ण जानकारी आपको नीचे दी गई है…..
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं
हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और निराश्रित महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह पेंशन योजना शुरू की है। इस पेंशन योजना में पारदर्शिता को अपनाया जाता है और वांछित लाभ सीधे लाभार्थी को प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस श्रेणी में आने वाले सभी नागरिकों की आर्थिक सहायता करना व उनके जीवन यापन को एक नई दिशा देना है। इस योजना के तहत निम्न पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है :-
- वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना
- विधवा एवं विरासत महिला पेंशन योजना
- दिव्यांगजन पेंशन योजना
नोट :- यदि आप अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा।
हरियाणा पेंशन योजना 2026 के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
हरियाणा पेंशन योजना 2026 में आवेदन करने के लिए के आपके पास संबंधित कैटिगिरीयों के अनुसार निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक है :-
- वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना :- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- दिव्यांगजन पेंशन योजना :- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 60% या उससे अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए तथा वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना :- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाली विधवा या परित्यकता महिलाएं होनी चाहिए तथा उनकी वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
नोट :- वर्तमान समय में हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक पेंशन योजना में ₹3000 की मासिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज
हरियाणा पेंशन योजना 2026 में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास जरूरी दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र (सिर्फ विधवा योजना के लिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (सिर्फ दिव्यांग योजना के लिए)
उपरोक्त सभी दस्तावेज यदि आपके पास में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा पेंशन योजना 2026 में आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है।
- उसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है और इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरना है।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है और हस्ताक्षर करने हैं।
- अब आपको इस फॉर्म पर सरपंच आदि के सिग्नेचर करवाने हैं।
- अब आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा।
- फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना है।
- इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को संपन्न करना होगा।
- अब आपको पेंशन योजना 2026 के लिंक पर क्लिक करना है। और वांछित प्रक्रिया को संपन्न करना है।
- इसके बाद आपसे आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को भरना है।
- फिर आपको जरूरी दस्तावेज उचित फॉर्मेट में अपलोड करने हैं।
- अंत में आपको फॉर्म को सबमिट करके इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
- आप अपने नजदीकी ई-मित्र या CSC सेंटर के माध्यम से भी इस योजना में आवेदन कर सकते हो।
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